पासपोर्ट रिन्यू मामले में कंगना रनौत की बढ़ी मुश्किलें

मनोरंजन

नई दिल्ली,  बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट एक बार फिर से मुश्किलों में हैं। अब उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यू न होने को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल बीते कुछ दिनों में कंगना रनोट कई विवादों में आई हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। अभिनेत्री के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने राजद्रोह और जानबूझकर नफरत फैलाने का भी मामला दर्ज किया हुआ है। ऐसे में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने कंगना रनोट का पासपोर्ट रिन्यूअल करने से मना कर दिया है।

जिसके चलते उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई भी होनी है। अंग्रेजी वेबसाइट टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार कंगना रनोट ने कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने कहा है कि वह एक अभिनेत्री हैं, इसलिए उन्हें प्रोफेशनल मीटिंग के लिए देश और विदेश की यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में उन्हें 15 जून से 10 अगस्त तक बूडापेस्ट और हंगरी की जाना है।

कंगना रनोट की फिल्म धाकड़ की सेकेंड शेड्यूल की शूटिंग बाकी है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की वजह से पासपोर्ट विभाग ने उनका पासपोर्ट रिन्यूअल करने पर आपत्ति जताई है। याचिका में आगे कहा गया है कि कंगना रनोट ने पहले से ही प्रोफेशनल कमिटमेंट्स किए हुए हैं। विदेश में शूटिंग के लिए उनके प्रोडक्शन हाउस ने बड़ा निवेश किया है जहां उन्हें हिस्सा लेना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि उनका पासपोर्ट रीन्यू कर किया जाए। गौरतलब है कि कंगना रनोट की याचिका की सुनवाई जस्टिस प्रसन्ना बी वारले की डिवीजन बेंच करेगी।

कंगना रनोट के वकील रिजवान सिद्दीकी के अनुसार अभिनेत्री के पासपोर्ट की सीमा इस साल सितंबर में खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि कंगना रनोट और उनकी रंगोली चंदेल के खिलाफ सोशल मीडिया के जरिए साम्प्रदायिक तनाव फैलाने, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने, बॉलीवुड और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ ट्वीट्स और इंटरव्यूज में अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने के आरोपों को लेकर बांद्रा पुलिस एफआईआर दर्ज की है।

वहीं इस मामले की सुनवाई जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पिटाले की डिवीजन बेंच कर रही है। पिछले साल अक्टूबर में कंगना रनोट और उनकी बहन रंगोली के खिलाफ बांद्रा पुलिस ने कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सैय्यद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। बांद्रा पुलिस ने कंगना और उनकी बहन पर आईपीसी की धारा 153 A (धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295 A (जानबूझकर धार्मिक भावनाएं आहत करना) और 124 A (राजद्रोह) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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